सेंट्रल एक्साइज ने विश्वविद्यालय को दिया 4.71 करोड़ का वसूली नोटिस

Edited By suman, Updated: 23 Jul, 2018 04:28 PM

4 71 crores of recovery notice to the university central excise

सर्विस टैक्स जमा नहीं करने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेंट्रल एक्साइज) ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को नोटिस दिया है। इसमें 2012 से 2017 तक के संबद्धता शुल्क पर 4.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड की गई है। सर्विस टैक्स कानून खत्म होने के बाद उस...

इंदौर : सर्विस टैक्स जमा नहीं करने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेंट्रल एक्साइज ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को नोटिस दिया है। इसमें 2012 से 2017 तक के संबद्धता शुल्क पर 4.71 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड की गई है। सर्विस टैक्स कानून खत्म होने के बाद उस टैक्स की वसूली के लिए मिले नोटिस पर सवाल उठाते हुए विश्वविद्यालय इसे कोर्ट में चुनौती देगा।

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देश में 1 जुलाई 2017 से सर्विस टैक्स खत्म कर दिया गया है। एकीकृत कर प्रणाली के रूप में इसी दिन से पूरे देश में जीएसटी लागू किया गया, जबकि सेंट्रल एक्साइज का नोटिस विश्वविद्यालय को 2018 में मिला है। तीन दिन पहले हुई विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक में इस मुद्दे को रखा गया। इसमें निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय खुद राज्य सरकार के अधीन शासकीय संस्था का दर्जा रखता है। शासन की ओर से उसे सर्विस टैक्स जमा करने का कभी कोई निर्देश नहीं दिया गया। ऐसे में विश्वविद्यालय सर्विस टैक्स क्यों जमा करेगा।
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सक्षम न्यायालय में इसके खिलाफ अपील की जाएगी। अब विश्वविद्यालय के लिए भी मुमकिन नहीं है कि वह पिछले वर्षों की संबद्धता के लिए कॉलेजों से टैक्स की वसूली कर सके। बीते दिनों राज्य सरकार की इकाई के तौर पर काम कर रहे एकेवीएन पर भी आयकर विभाग ने वसूली निकाल दी थी और अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे। एकेवीएन भी कार्रवाई और टैक्स की डिमांड के खिलाफ हाई कोर्ट जा चुका है।

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