Edited By meena, Updated: 01 Sep, 2026 07:29 PM

मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन उपनिरीक्षकों/कार्यवाहक निरीक्षकों के खिलाफ दंड प्रभावशील है...
भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन उपनिरीक्षकों/कार्यवाहक निरीक्षकों के खिलाफ दंड प्रभावशील है, विभागीय जांच लंबित है अथवा आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे अधिकारियों को निरीक्षक पद पर दी गई पदोन्नति निरस्त की गई है।
आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में पुनर्विचार नियमानुसार किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि लंबित विभागीय जांच, प्रभावशील दंड अथवा न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरण जैसी स्थिति में पदोन्नति को लेकर निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा।
