नगर निकाय चुनाव के लिए 8 नेता अयोग्य घोषित, 5 साल तक नही लड़ सकेंगे चुनाव

Edited By meena, Updated: 02 Jul, 2019 11:28 AM

8 leaders disqualified for municipal elections can not fight for 5 years

मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आठ नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ यह फैसला पिछले चुनाव के ब्योरा नहीं देने के कारण लिया गया है...

भोपाल: मध्यप्रदेश में नगर निकाय चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आठ नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ यह फैसला पिछले चुनाव के ब्योरा नहीं देने के कारण लिया गया है।


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दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव सुनीता त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश के 8 ऐसे नेताजन हैं जिन्होंने 2014 और 2015 के चुनाव में खर्च का ब्योरा नहीं दिया था। इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया है। इनमें आठ नेता शामिल है जो अगले पांच साल अब अध्यक्ष या पार्षद का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें नगर परिषद भांडेर के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले डॉ.जीएल वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह, हाजी सबनम गुरु, नगर परिषद महूगांव की सीमा सुरेंद्र चौधरी, नगर परिषद लांजी के युजेश शोभाराम रामटेक्कर, नगर परिषद फूफ के राजेश दुबे, श्रीकृष्ण शर्मा और सुभाष चंद्र शर्मा शामिल हैं।

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वहीं इस संबंध में आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इन सभी अभ्यर्थियों को खर्च का ब्योरा प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया था। लेकिन ये नही पहुंचे। वहीं आयोग द्वारा इन्हें एक और मौका देते हुए स्मरण पत्र जारी करने के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन तब भी यह नही पहुंचे , जिसके बाद आयोग ने इन्हें पांच साल तक अध्यक्ष या पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।

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