Edited By suman, Updated: 01 Aug, 2018 06:51 PM
4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वहीं बच्ची को 2 लाख रुपए का प्रतिकर देने के भी निर्देश दिए हैं। बीते
उज्जैन : 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। वहीं बच्ची को 2 लाख रुपए का प्रतिकर देने के भी निर्देश दिए हैं। बीते 10 दिनों में इस तरह की दूसरी सजा सुनाई गई है। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि बेगमपुरा में रहने वाली महिला ने 7 मार्च 2017 को महाकाल थाने में शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार 6 मार्च को उसकी 4 साल की बालिका रात करीब 9 बजे ओटले पर खेल रही थी।
थोड़ी देर बाद उसे बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। इस पर उसने बाहर आकर देखा तो पता चला कि घर के समीप खड़े ऑटो में राजेश पिता कृष्ण कुमार जायसवाल निवासी बेगमपुरा बच्ची के साथ गलत हरकत कर रहा है। महिला को देखकर वह मौके से भाग निकला था।