MP में नई रेत खनन नीति तत्काल प्रभाव से लागू, जानिए कौन से हुए बड़े बदलाव

Edited By suman, Updated: 10 Jun, 2019 12:24 PM

apply new sand mining policy with immediate effect in mp

कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में नई रेत नीति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। नई रेत नीति में ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को निर्माण कार्यों के लिए बगैर रॉयल्टी रेत खनन की इजाजत दी गई है। बशर्ते, निर्माण कार्य ठेकेदार से नहीं कराया जा रहा हो। इसमें पुल,...

भोपाल: कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में नई रेत नीति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। नई रेत नीति में ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को निर्माण कार्यों के लिए बगैर रॉयल्टी रेत खनन की इजाजत दी गई है। बशर्ते, निर्माण कार्य ठेकेदार से नहीं कराया जा रहा हो। इसमें पुल, पुलिया, पुरातत्व महत्व के भवनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों से 50 से 200 मीटर दूरी पर ही खदानें स्वीकृत करने का नियम है।

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पिछले सरकार द्वारा बनाई गई रेत नीति से सरकार के खजाने में करीब ढाई सौ करोड़ रुपए कम आए। अब कलेक्टर खदानों का चयन करेंगे, पंचायत और नगरीय निकायों से सहमति लेकर घोषित करेंगे। पंचायत और निकायों को 15 दिन का समय दिया जाएगा। यदि इस अवधि में सहमति नहीं मिलती है तो भी कलेक्टर खदानें घोषित कर सकेंगे। खदानों के समूह बनाए जाएंगे और उनकी ई-नीलामी की जाएगी।

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