निर्वाचन के दौरान बैंकों द्वारा SOP के निर्देशों का पालन आवश्यक

Edited By suman, Updated: 10 Nov, 2018 06:04 PM

banks must follow the instructions of sop during the election

राजधानी भोपाल में जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने सभी बैंकों को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करने का निर्देश दिया हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाडे ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए...

भोपाल: राजधानी भोपाल में जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी ने सभी बैंकों को मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने का निर्देश दिया हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सुदाम खाडे ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि निर्वाचन के दौरान बैंकों द्वारा नकदी के परिवहन के संबंध में भारतीय बैंकों के संघ द्वारा एसओपी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।


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सुदाम खाडे ने कहा कि बैंक को सुनिश्चित करना है कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों, कंपनियों की नकदी वैन उस बैंक के अलावा किसी तीसरे पक्ष, एजेंसी और व्यक्तियों की नकदी नहीं ले जाए। इसके साथ ही बैंक के उपयोग के लिए ले जाई जा रही नकद राशि के साथ बैंक द्वारा जारी पत्र और पत्र में नकद राशि का विवरण होना आवश्यक है। नगद राशि ले जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र भी उसके पास होना आवश्यक है।

 

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