Edited By meena, Updated: 20 Sep, 2021 03:00 PM
ओबीसी के 27 % आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से शिवराज सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है। आज मामले की सुनवाई में सरकार ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा था लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण...
भोपाल(इजहार हसन खान): ओबीसी के 27 % आरक्षण को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट से शिवराज सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है। आज मामले की सुनवाई में सरकार ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखा था लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर करते हुए ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने से साफ मना कर दिया है। इससे पहले नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह दावा किया था कि वे ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार हाईकोर्ट में मजबूती के साथ पक्ष रखेगी। सारे तथ्य सरकार कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। सरकार चाहती है ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले कई विभागों में भर्ती हो रही है कॉलेज में भर्ती हो रही है सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिया है।