Edited By meena, Updated: 12 Mar, 2026 01:39 PM

मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने पद पर बहाल कर दिया है...
जबलपुर: मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश के सागर जिले की देवरी नगर पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट ने पद पर बहाल कर दिया है। मामले में हाईकोर्ट ने कहा- निर्वाचित प्रतिनिधि को सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं हटा सकते है। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है।
सरकार ने हटाया था
मध्य प्रदेश सरकार ने 25 अगस्त, 2025 को नगर पालिका अध्यक्ष नेहा जैन को पद से हटा दिया था। नेहा जैन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। वहीं विपक्षी पार्षदों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला था। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था और बहुत राजनीति भी हुई था।
जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनाया फैसला
इसके बाद नेहा जैन ने हाईकोर्ट की शरण ली। जिस पर जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया और अध्यक्षी बहाल कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि- निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के लिए ठोस प्रमाणों की जरूरत है। सिर्फ संदेह के आधार पर करवाई नहीं की जा सकती है।