कैबिनेट फैसले: विधानसभा अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का स्वेच्छानुदान दोगुना, इंदौर में सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल को मंजूरी

Edited By Jagdev Singh, Updated: 03 Mar, 2020 06:44 PM

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मध्य प्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इंदौर में 937 करोड़ रुपए से 970 बेड का सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल और मध्य प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही...

भोपाल: मध्य प्रदेश में कमलनाथ कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने इंदौर में 937 करोड़ रुपए से 970 बेड का सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल और मध्य प्रदेश मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया है। साथ ही सरकार मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को एसबीआई से मिलने वाले 500 करोड़ रुपए की गारंटी देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही स्वेच्छानुदान में बढ़ोत्तरी की गई है। विधानसभा अध्यक्ष का एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ और उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया गया है।

वहीं जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर को एसबीआई से मिलने वाले 500 करोड़ रुपए की गारंटी सरकार देगी। साथ ही सरकार ने मप्र मानसिक रोगी प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें 9 शासकीय और 11 अशासकीय सदस्य होंगे। देश में पहली बार ऐसे प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके जरिए मानसिक रोगियों को इलाज और उनके परिवार को सहायता देने का काम किया गया जाएगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का स्वेच्छानुदान दोगुना कर दिया गया है।

जीतू पटवारी ने बताया कि इंदौर में सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल 937 करोड़ रुपए से बनेगा। अस्पताल 970 बेड का होगा, क्योंकि इंदौर के अस्पतालों में पहले से ही मरीजों का बहुत ज्यादा बोझ है। संभाग और प्रदेशभर से लोग इंदौर पहुंचते हैं। ऐसे में इस अस्पताल की जरूरत थी। इसके साथ ही चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर और इंदौर में नए पदों का सृजन किया गया है। 54 पद जबलपुर और 59 पदों का इंदौर में सृजित किए गए हैं। वर्ष 2000 में इन्हें वैध करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन शुल्क की वसूली न होने से यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया गया था। इस मामले में नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत व्यवस्थापन किया जाएगा।

मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलने वाली 500 करोड़ की राशि के लिए शासन से गारंटी प्राप्त करने के लिए हरी झंडी।

रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम पोंडकी द्वारा संचालित कन्या विद्यापीठ की स्थापना के लिए अमरकंटक जिला अनूपपुर में भूमि आवंटन किए जाने के संबंध में।
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर और इंदौर में स्टेट एलाइड हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं आवश्यक पदों की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। 
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा-45 के अंतर्गत प्रदेश में राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी) का गठन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) पद पर बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के 38 उम्मीदवारों को एक बार चयन प्रक्रिया की छूट देते हुए नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। 
इन बिंदुओं पर हुई चर्चा 

चित्रकूट से अमरकंटक तक शुरु होने वाली 350 किलोमीटर की परिधि में राम वन पथ गमन के प्रदेश सीमा तक निर्माण के संबंध में।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में संशोधन के संबंध में। अभी तक इस योजना में 51 हजार रुपए दिए जाने का प्रावधान है। यह राशि अब दो किश्तों में दी जाएगी।

इसके लिए विभाग ने 20 साल पुराने नजूल भूमि आवंटन नियम बदलकर नजूल निवर्तन निर्देश 2020 तैयार किया गया है। 
इसके अलावा विभाग भोपाल, इंदौर समेत अन्य शहरों में सरकारी जमीनों पर बनी अवैध कालोनियों को वैध करने की व्यवस्था का प्रस्ताव पेश किया गया और चर्चा हुई।

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