कांग्रेस नेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, लोन मांगने आई महिला से छेड़छाड़ का मामला

Edited By meena, Updated: 30 Jul, 2022 04:31 PM

congress leader s anticipatory bail plea rejected

कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छेड़छाड़ के मामले में हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता पर लोन मांगने आई महिला से छेड़छाड़ का आरोप है।

रायपुर(शिवम दुबे): कांग्रेस नेता संजीव अग्रवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। छेड़छाड़ के मामले में हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता पर लोन मांगने आई महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। इस मामले में पुलिस आरोपी की अब तक गिरफ़्तारी नहीं कर पाई। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।

गंज थाना में 13 जुलाई को कांग्रेसी नेता के खिलाफ छेड़खानी का अपराध दर्ज हुआ था। महिला ने पुलिस पर मिलीभुगत का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि थाना प्रभारी आशीष यादव आरोपी अग्रवाल को अनुचित लाभ पहुंचा रहे। आईजी, एसएसपी के निर्देश के बाद भी थाना प्रभारी ने आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया है। अब पीड़िता मुख्यमंत्री बघेल से मिल थाना प्रभारी को हटाने व आरोपी को तत्काल गिरफ़्तार करने की मांग करेंगी।

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