दोषी को जिला कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, ढाई साल पहले कैशियर महिला को मारी थी गोली

Edited By shahil sharma, Updated: 22 Mar, 2021 06:31 PM

court gave rigorous imprisonment to accused in murder case

फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर कैशियर के साथ मारपीट करने और गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की कोर्ट ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास के साथ 7 हजार 500 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवोकेट...

छतरपुर (राजेश चौरसिया): फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में घुसकर कैशियर के साथ मारपीट करने और गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की कोर्ट ने आरोपी को कठोर आजीवन कारावास के साथ 7 हजार 500 रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि फरियादी धीरेंद्र सिंह महिंद्रा फायनेंस कंपनी लवकुशनगर में एकाउंटेंट के पद पर और ललित कुमारी कैशियर के पद पर पदस्थ थीं।

31 दिसंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे फरियादी धीरेंद्र ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। ललित कुमारी ने कहा कि वह अपने रुम पर जा रही है। ललित कुमारी ऑफिस से बाहर निकली और तत्काल दौड़कर अंदर आई। धीरेंद्र से कहा कि बाहर अंकेश तिवारी निवासी बंधा की गाड़ी खड़ी है।

थोड़ी देर में अंकेश दौड़कर ऑफिस में आ गया। अंकेश ललित कुमारी को मारने लगा। धीरेंद्र बचाने लगा तो अंकेश ने कट्टा निकाल कर धीरेंद्र को धमकी दी कि यदि गोली नहीं खानी है तो यहां से भाग जाओ। धीरेंद्र बाहर निकल कर लोगों को बुलाने लगा। इतने में अंकेश ने ललित कुमारी के सिर में गोली मार दी। गोली लगने से ललित गिर गई और अंकेश गाड़ी में बैठकर भाग गया। शिकायत पर थाना लवकुशनगर ने मामला दर्ज कर अंकेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जिसके बाद कोर्ट ने अब दोषी को सजा दी है।

 

 

 

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