बीमा प्रकरण में अदालत ने दिया 98 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश

Edited By kamal, Updated: 15 Jul, 2018 11:35 AM

court orders compensation of rs 98 lakh given in insurance case

मध्यप्रदेश के छिंडवाडा में एक युवक को दुर्घटना बीमा के प्रकरण में अदालत ने 98 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। आभियोजन के अनुसार छिंडवाडा का निवासी विवेक डहेरिया बंगलुरू में एक निजी कंपनी में प्रबंधक था। वह पांच जुलाई 2015 को छिंडवाडा...

छिंडवाडा : मध्यप्रदेश के छिंडवाडा में एक युवक को दुर्घटना बीमा के प्रकरण में अदालत ने 98 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। आभियोजन के अनुसार छिंडवाडा का निवासी विवेक डहेरिया बंगलुरू में एक निजी कंपनी में प्रबंधक था। वह पांच जुलाई 2015 को छिंडवाडा में एक कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया और कोमा में चला गया। उसका उपचार अभी भी अस्पताल में चल रहा है।
PunjabKesari
इस मामले में टक्कर मारने वाली कार की बीमा कंपनी टाटा एआईजी पर विवेक के परिजनों ने एक करोड़ चालीस लाख रुपये का क्षतिपूर्ति दावा जिला अदालत में प्रस्तुत किया था। इस मामले को शनिवार को लोक अदालत में समझौता प्रकरण के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसमें अदालत ने 98 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया। जिले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यह आवार्ड सबसे अधिक राशि का है। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!