जनजाति कल्याण विभाग के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक, खुला 1 हजार टीचर्स की नियुक्ति का रास्ता

Edited By Prashar, Updated: 20 Jul, 2018 11:33 AM

decision of hc bench of gwalior

हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक आदेश के बाद अब ट्रांसफर किए गए एक हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुला गया है। पिछले साल शिक्षा और जनजातीय कल्याण विभाग में तबादले के आदेश पर विवाद चल रहा था। क्योंकि आयुक्त जनजातीय कल्याण विभाग ने सरकार...

ग्वालियर : हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के एक आदेश के बाद अब ट्रांसफर किए गए एक हजार से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खुला गया है। पिछले साल शिक्षा और जनजातीय कल्याण विभाग में तबादले के आदेश पर विवाद चल रहा था। क्योंकि आयुक्त जनजातीय कल्याण विभाग ने सरकार के ट्रांसफर की पॉलिसी पर अपने विभाग में रोक लगा दी थी।

क्या है मामला ?
दरअसल जनजातीय इलाकों में अध्यापक संवर्ग के ट्रांसफर की पहले कोई पॉलिसी नहीं थी। जुलाई 2017 में मध्यप्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की एक पॉलिसी बनाई जिसमें जो शिक्षक आदिवासी इलाकों में नौकरी कर रहे हैं, उनका दूसरे इलाकों में भी ट्रांसफर हो सकता है और दूसरे इलाकों से जनजातीय इलाकों में भी ट्रांसफर किया जा सकता है।

यह नियम बनने के बाद 1100 से ज्यादा टीचर्स के ट्रांसफर हुए थे। जिसमें जनजाति इलाकों से 435 टीचर्स दूसरे इलाकों में ट्रांसफर किए गए थे और दूसरे इलाकों से 735 टीचर्स के ट्रांसफर जनजातीय इलाकों में हुए थे। लेकिन ऐसा तभी संभव था जब संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल जाए। इसके बाद 12 अप्रैल 2018 के जनजातीय कल्याण विभाग ने यह कहकर इस आदेश को मानने से इंकार कर दिया कि शिक्षकों की कमी है और ट्रांसफर होने के बाद शिक्षा का काम प्रभावित हो जाएगा। जबकि ट्रांसफर के बाद जनजातीय इलाकों में जाने वाली टीचर्स की संख्या 725 थी और आने वालों की संख्या 435 थी। उसके बाद भी शिक्षा विभाग ने जनजाति कल्याण विभाग की बात को स्वीकार कर लिया और ट्रांसफर रोक दिए थे।

इसके विरुद्ध अध्यापक संवर्ग ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में अपील की और 19 जुलाई 2018  को सुनवाई के बाद  कोर्ट ने जनजाति कल्याण विभाग के आर्डर पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रांसफर का नियम राज्य शासन ने बनाया था ऐसे में शासन का ही कोई दूसरा विभाग उसके विरुद्ध आदेश जारी नहीं कर सकता।

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