भोपाल गैसकांड में 4 साल से फरार आरोपी की पहचान करने कोर्ट रूम से निकलकर एंबुलेंस तक गए जिला न्यायाधीश

Edited By Jagdev Singh, Updated: 19 Feb, 2020 04:53 PM

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मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घटना भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी शकील कुरैशी को सीबीआई ने नागपुर से गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई आरोपी शकील को एंबुलेंस से लेकर कोर्ट परिसर पहुंची। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शकील कुरैशी की जमानत अर्जी मंजूर...

भोपाल: मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी घटना भोपाल गैस त्रासदी के आरोपी शकील कुरैशी को सीबीआई ने नागपुर से गिरफ्तार कर बुधवार को कोर्ट में पेश किया। सीबीआई आरोपी शकील को एंबुलेंस से लेकर कोर्ट परिसर पहुंची। कोर्ट ने सुनवाई के बाद शकील कुरैशी की जमानत अर्जी मंजूर कर दी है। शकील के परिजनों ने आरोपी की तबियत खराब होने का हवाला देकर जमानत की अर्जी लगाई थी, आरोपी की एंबुलेंस को कोर्ट परिसर में खड़ा किया गया और आरोपी को उतारा नहीं गया।

वहीं सीबीआई की तरफ से कोर्ट में आरोपी की तबियत खराब होने की जानकारी दी गई तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार माथुर अपने अधीनस्थाें के साथ कोर्ट रूम से निकल कर नीचे आए और एंबुलेंस में जाकर आरोपी की शिनाख्त की। आरोपी शकील कुरैशी के वकील ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी कि शकील कुरैशी का स्वास्थ्य खराब है और वह चल फिर नहीं सकता।

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आरोपी शकील कुरैशी के वकील ने बताया कि भोपाल गैसकांड के दौरान यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसाव के दौरान शिफ्ट इंचार्ज ओर ऑपरेटर रहे कुरैशी पर केस चल रहा था और निचली अदालत से सजा हुई थी। इस सजा के खिलाफ जिला कोर्ट में आरोपी शकील कुरैशी ने अपील पेश की थी। कोर्ट की फाइल से पता चला कि 19 फरवरी 2016 से कोर्ट में पेश नहीं हुए, जबकि उनके हालत ऐसे थे ही नहीं कि वह कोर्ट में पेश हो सकें। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई भोपाल की टीम ने आरोपी कुरैशी को नागपुर से गिरफ्तार किया है।

जिला अदालत ने 4 साल से फरार भोपाल गैस हादसे के एक आरोपी शकील कुरैशी को हर हाल में पेश करने के निर्देश दिए हैं। सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने आदेश दिए कि शकील का गिरफ्तारी वारंट तामील नहीं होने पर दिल्ली में पदस्थ सीबीआई एसपी खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसके पहले सुनवाई के दौरान शकील के परिजनों द्वारा सीबीआई को गुमराह करने का मामला सामने आया है। शकील को निचली अदालत से दो साल जेल की सजा सुनाई गई, जिसके खिलाफ जिला कोर्ट में अपील करके आरोपी चार साल से हाजिर नहीं हुआ था। सीबीआई के पास शकील का गिरफ्तारी वारंट था, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है।

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सत्र न्यायाधीश ने लिखा कि सीबीआई ने अदालत में जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बताया गया है कि शकील कुरैशी का बेटा राशिद पुणे में रहता है और उसका मोबाइल नंबर 8600348444 है। ये मोबाइल नंबर अब बंद आ रहा है। राशिद ने सीबीआई को अपने पिता शकील कुरैशी के दीनानाथ मंगेश्कर हॉस्पिटल, कारवी नगर, पूना के जो मेडिकल दस्तावेज की फोटो कापी पेश की थी, वह सीबीआई जांच में फर्जी पाए गए है। मेडिकल दस्तावेजों को दीनानाथ अस्पताल प्रबंधन ने फर्जी बताया है। साथ ही जिस डॉक्टर हर्ष मंगलानी का नाम लिखकर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनका दीनानाथ मंगेश्कर अस्पताल से कोई संबंध नहीं है।

शकील कुरैशी भोपाल गैस हादसे का एक बड़ा गुनाहगार है। गैस हादसे की रात शकील कार्बाइड फैक्टरी में एमआईसी प्रोडेक्शन यूनिट में ऑपरेटर का काम देख रहा था। मालूम हो कि 7 जून 2010 को तत्कालीन सीजेएम मोहन प्रकाश तिवारी ने गैस त्रासदी मामले के आरोपी शकील सहित सात लोगों को दो साल जेल और एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जानकारी के मुताबिक, भोपाल और इंदौर में रहने वाला शकील अपने तीन बेटों के साथ रातों-रात गायब हो गया।

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