Edited By ASHISH KUMAR, Updated: 31 Jan, 2019 06:37 PM
बिजली कंपनी की लापरवाही से मवेशी की करंट लगने से सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। इसमें गाय, भैंस सहित अन्य दुधारू पशु के लिए 30 हजार रुपए जबकि बैल, भैंस, ऊंट जैसे गैर दुधारू पशुओं के लिए 25 हजार रुपए की निर्धारित की गई है। यह राशि पशु...
रतलाम: बिजली कंपनी की लापरवाही से मवेशी की करंट लगने से सरकार की तरफ से क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। इसमें गाय, भैंस सहित अन्य दुधारू पशु के लिए 30 हजार रुपए जबकि बैल, भैंस, ऊंट जैसे गैर दुधारू पशुओं के लिए 25 हजार रुपए की निर्धारित की गई है। यह राशि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पुष्टि व राजस्व विभाग के प्रमाणीकरण के आधार पर ही दी जाएगी।
बता दें कि, इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बिजली करंट से मानव मौत पर मुआवजा देती थी। जिसमें अधिकतम 4 लाख रुपए तक देने के प्रावधान है। इस आदेश में संशोधन किया गया है। अब इस श्रेणी में मवेशी भी आ गए हैं। अगर किसी मवेशी की बिजली का कंरट लगने से मौत होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति उर्जा विभाग की बिजली कंपनी करेगी।
शुक्रवार को मप्र ऊर्जा विभाग से आदेश जारी होने के बाद इंदौर संभाग से इसकी सूचना परिक्षेत्र के सभी जिलों में भेजी जा रही है। आदेश में बताया गया है कि मुआवजे का चेक बिजली कंपनी की ओर से दिया किया जाएगा। पशु चिकित्सा विभाग के आकलन एवं राजस्व विभाग का प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
जानकारी के अनुसार, बिजली कंपनी द्वारा जारी आदेश में मवेशियों की मौत पर मुआवजा राशि में 30 हजार से लेकर 250 रुपए तक का निर्धारण किया गया है। घोड़ा व गधा जैसे आय दिलाने वाले मवेशियों के लिए भी क्षतिपूर्ति राशि है। घोड़े की करंट से मौत पर 25 हजार रुपए तथा गधे के 16000 रुपए, भेड़-बकरी के 3000 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इन सभी जानवरों के बच्चों के लिए भी 16000, 10000 तथा 250 रुपए की मुआवजा राशि निर्धारित की गई है।