SC में BJP की याचिका पर सुनवाई, 16 बागी विधायकों को नोटिस, अब बुधवार को सुबह 10.30 बजे होगी सुनवाई

Edited By Jagdev Singh, Updated: 17 Mar, 2020 01:05 PM

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मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट का मामला मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुना गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस पार्टी,...

नई दिल्ली/भोपाल: मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट का मामला मंगलवार को देश की सर्वोच्च अदालत में सुना गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, कांग्रेस पार्टी, बागी 16 विधायकों को नोटिस जारी किया गया। और अब इस पर बुधवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी।

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी याचिका में अपील की थी कि अदालत मध्य प्रदेश सरकार को 24 घंटे के भीतर बहुमत परीक्षण कराने का आदेश दे। इसपर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया और 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया।

वहीं सुनवाई के दौरान अदालत में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की ओर से मुकुल रोहतगी और कांग्रेस के 16 बागी विधायकों की ओर से पूर्व एएसजी मनिंदर सिंह पेश हुए। सुनवाई शुरू होने के बाद मुकुल रोहतगी की ओर से आरोप लगाया कि कांग्रेस पक्ष के वकील जानबूझकर अदालत में देरी से पहुंच रहे हैं, जज ने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी करना होगा। ऐसे में क्या कमलनाथ सरकार को बहुमत परीक्षण का सामना करना होगा या फिर अदालत की ओर से कुछ अलग फैसला दिया जाएगा, इसकी तस्वीर अब बुधवार को ही साफ हो पाएगी।

सुप्रीम कोर्ट में हुई इस सुनवाई से पहले मंगलवार को ही बेंगलुरु में कांग्रेस के 16 बागी विधायकों ने मीडिया से बात की। इस दौरान विधायकों ने आरोप लगाया कि कमलनाथ सिर्फ दलालों की बात सुन रहे हैं और विधायकों की बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। विधायकों ने ये भी साफ किया है कि उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं, बीजेपी में शामिल होने पर बागी विझायकों की ओर से कुछ नहीं फैसला नहीं लिया गया।

सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र की शुरुआत राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण से हुई थी। इसके बाद सदन की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई थी और स्पीकर की ओर से सदन को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया था, लेकिन देर शाम को एक बार फिर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 17 मार्च तक बहुमत साबित करने की बात कही थी।

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