Edited By meena, Updated: 14 May, 2021 04:30 PM
ग्वालियर नकली प्लाज्मा बेचने वाले आरोपी मास्टरमाइंड की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और इस वैश्विक कोरोना महामारी संकट में नकली प्लाज्मा ना केवल मानव...
ग्वालियर(अंकुर जैन): ग्वालियर नकली प्लाज्मा बेचने वाले आरोपी मास्टरमाइंड की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और इस वैश्विक कोरोना महामारी संकट में नकली प्लाज्मा ना केवल मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है,बल्कि पूरी मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। आरोपी पिछले 5 महीने से जेल में बंद है।
दरअसल, दिसंबर 2020 को मरीज मनोज गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उन्हें उपचार के लिए आरजेएन अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस दौरान उनकी मौत हो गई थी। बाद में इस पूरे मामले की जांच में पाया गया,कि मरीज को प्लाज्मा की आवश्यकता थी और परिजनों को आरजेएन अपोलो अस्पताल के गार्ड जगदीश भदकारिया मिला था। उसने महेश कुमार मौर्य का नंबर दिया था। मरीज के परिजनों को महेश से बात करने पर अजय त्यागी ने 18 हजार रुपए में जयारोग्य अस्पताल ब्लड बैंक का प्लाज्मा कहकर उपलब्ध कराया गया था। लेकिन जैसे ही प्लाज्मा मरीज को चढ़ाया गया, उसकी मौत हो गई। बाद में जब जांच की गई तो प्लाज्मा मानक स्तर का नहीं होते हुए नकली पाया गया था। इस मामले में पड़ाव थाना पुलिस ने आरोपी मास्टरमाइंड अजय त्यागी को पकड़ा था। जिसका जमानत आवेदन न्यायालय ने खारिज कर दिया है।