मध्यप्रदेश शासन पर हाईकोर्ट ने लगाई 10 हजार की कास्ट
Edited By rehan, Updated: 25 Jul, 2018 04:05 PM
ग्वालियर हाईकोर्ट में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। यह कॉस्ट मध्यप्रदेश शासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश न करने की वजह से लगाई गई है
ग्वालियर : ग्वालियर हाईकोर्ट में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन पर 10 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। यह कॉस्ट मध्यप्रदेश शासन की ओर से हाईकोर्ट में जवाब पेश न करने की वजह से लगाई गई है।
याचिका में बताया गया है कि अवैध कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई लगातार नियमों के खिलाफ की जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शासन को जवाब पेश करने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन इसके बावजूद शासन ने हाईकोर्ट में जवाब पेश नहीं किया। गौरतलब है प्रदेश शासन ने प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय लिया है।
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