अतिथि शिक्षकों के कम वेतन पर हाइकोर्ट ने लगाई राज्य सरकार को फटकार.

Edited By Vikas kumar, Updated: 20 Sep, 2018 09:12 PM

high court rebukes state government on low pay of guest teachers

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 80 हजार अतिथि शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर....

जबलपुरः मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 80 हजार अतिथि शिक्षकों को कम वेतन दिए जाने पर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को सुनवाई के दौरान सरकार से कहा कि शिक्षक तो आधार होते हैं तो उन्हें श्रमिकों से भी कम वेतन क्यों दिया जा रहा है। 
PunjabKesari

इससे पहले भी प्रदेश के सभी क्षेत्र के करीब 730 अतिथि शिक्षकों ने याचिकाएं दायर कर कम वेतन, प्रतिवर्ष उनका स्कूल बदलने एवं उन्हें हटाकर नई भर्ती करने जैसे नियम को चुनौती दी है। याचिका में यह मांग की गई है कि उनकी नियमित भर्ती की जाए और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें भी शामिल भी किया जाए।

बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुऐ कोर्ट ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को 100, 150, या 180 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है जो कि न्यूनतम मजदूरी 274 रुपए से भी कम है। कोर्ट ने कहा कि यह शोषण है। शिक्षकों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिये। इससे पहले भी कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी थी।  
 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!