प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने सुनाई यह सजा

Edited By suman, Updated: 02 Aug, 2018 12:19 PM

husband murdered husband with lover

प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित तीन को अपर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपर लोक अभियोजक पंकज पालीवाल ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 को निर्मला अपनी नातिन के साथ जनकगंज थाने पहुंची।...

ग्वालियर : प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली पत्नी सहित तीन को अपर सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अपर लोक अभियोजक पंकज पालीवाल ने बताया कि 19 अप्रैल 2017 को निर्मला अपनी नातिन के साथ जनकगंज थाने पहुंची। उसने बताया कि उसके बेटे की हत्या कर दी है। बेटे राजू के साथ बहू शीला गोल पहाड़िया पर किराए के मकान में रहती थी।
PunjabKesari

राजू मजदूरी के लिए चला जाता था, जब उससे मिलने दिनेश कुशवाह आता था और उसके आने को लेकर अक्सर घर में झगड़े भी होते थे। 19 अप्रैल को निर्मला भी नातिन के साथ राजू घर रुक गई। रात में सामान गिरने की आवाज आई और देखा कि दिनेश बेटे राजू की गर्दन दबा रहा है और बहू शीला राजू के पैर पकड़े है। दिनेश का दोस्त मनोज बाल्मीक बेटे का हाथ पकड़े था। यह नजारा देखकर वह चिल्लाई तो दोनों भाग गए, लेकिन गला दबाने से राजू मौत चुकी थी। जनकगंज पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।

                                                        

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!