मनी लॉन्ड्रिंग मामला : IAS दंपति को जेल, माता-पिता को मिली जमानत

Edited By Prashar, Updated: 28 Jul, 2018 01:19 PM

ias couple imprisoned for money laundering case

आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी आईएएस दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी को जेल भेज दिया गया है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को बीमारी का हवाला देकर जमानत के लिए पहुंचे आईएएस दंपति के माता-पिता को जमानत दे दी, लेकिन अरविंद और टीनू को जेल भेज दिया।

भोपाल : आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी आईएएस दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी को जेल भेज दिया गया है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को बीमारी का हवाला देकर जमानत के लिए पहुंचे आईएएस दंपति के माता-पिता को जमानत दे दी, लेकिन अरविंद और टीनू को जेल भेज दिया।

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दरअसल आय से अधिक संपति के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आईएएस दंपत्ति टीनू जोशी और अरविंद जोशी को जेल जाना पड़ा। संचालक ईडी इंदौर की तरफ से 19 जुलाई को आईएएस दंपति समेत 9 लोगों के खिलाफ परिवाद पेश किया गया था। परिवाद में कहा गया था कि इन्होंने अपने सेवाकाल (1979-2010) में 41 करोड़ 87 लाख 35 हजार की रकम भ्रष्टाचार से हासिल की थी।

वहीं, भ्रष्टाचार से बनाई गयी इस काली कमाई को अवैध तरीके से सफेद करने के लिए इन्होंने कई लोगों की मदद ली थी। इस मामले में इनके माता-पिता एच एम जोशी और निर्मला जोशी समेत अन्य पांच को आरोपी बनाया गया था। गौरतलब है कि आईएएस दंपति के यहां 2010 में पड़े छापे में तीन करोड़ से ज्यादा नकद के अलावा अनुपातहीन संपत्ति का खुलासा हुआ था।

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