Edited By suman, Updated: 26 Dec, 2018 01:22 PM
केन्द्र सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों को जनवरी माह के अंत तक संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा कहा है। विभाग ने प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अपना सालाना सम्पत्ति विवरण...
भोपाल: केन्द्र सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने आईएएस अधिकारियों को जनवरी माह के अंत तक संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा कहा है। विभाग ने प्रदेश के सभी आईएएस अधिकारियों को 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अपना सालाना सम्पत्ति विवरण ऑनलाईन प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। यह सम्पत्ति विवरण 'पोर्टल स्पैरो ई- ऑफिस जीओवी इन' पर देने के लिए कहा गया है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने सभी आईएएस अधिकारियों से जनवरी अंत तक अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा कराने को कहा था। उन्हें चेतावनी भी दी थी कि पदोन्नति और विदेशी पोस्टिंग के लिए उन्हें अपेक्षित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने आदेश में केंद्र सरकार के सभी विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके साथ काम करने वाले आईएएस अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कहा था कि वे 31 जनवरी, 2018 तक अपनी अचल संपत्ति का ब्योरा (आईपीआर) जमा कराएं। इसी निर्देश का हवाला देते हुए राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने यह निर्देश जारी किए है।
क्या कहता है नियम
यह आदेश एक वार्षिक परंपरा है और यह डीओपीटी के 4 अप्रैल, 2011 के निर्देश के अनुसार है, जिसके मुताबिक आईपीआर को समय पर प्रस्तुत करने में विफल रहने का नतीजा सतर्कता मंजूरी को खारिज कर देगा। जो लोग समय पर संपत्ति का विवरण नहीं जमा करते हैं, उन्हें विदेशी पोस्टिंग सहित केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए अयोग्य माना जाएगा। डीओपीटी के अनुसार, देश भर में 5,004 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी काम कर रहे हैं।