Edited By Prashar, Updated: 17 Aug, 2018 05:21 PM
मध्य प्रदेश के आईपीएस अफसर मयंक जैन को भारत सरकार ने नौकरी से हटा दिया है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गयी है। मयंक जैन फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित थे।
भोपाल : मध्य प्रदेश के आईपीएस अफसर मयंक जैन को भारत सरकार ने नौकरी से हटा दिया है। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गयी है। मयंक जैन फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में निलंबित थे।
आईपीएस मयंक जैन के खिलाफ साल 2015 में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की थी। आय से अधिक संपत्ति के मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त पुलिस ने 15 मई 2015 को उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। मयंक जैन के भोपाल, इंदौर और रीवा स्थित निवास पर लोकायुक्त पुलिस ने एक साथ छापा मारा था। उसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब भारत सरकार ने तीन साल बाद उन्हें नौकरी से हटा दिया है।
मयंक जैन 1995 बैच के आईपीएस अफसर हैं। जिस वक्त उनके ख़िलाफ कार्रवाई हुई, वो आईजी सामुदायिक पुलिसिंग के पद पर पदस्थ थे। लोकायुक्त पुलिस ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। छापे में उनके पास करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली थी और तब से जांच चल रही थी।
छापे के दौरान मयंक जैन के भोपाल और इंदौर के पॉश इलाकों में तीन आलीशान फ्लैट, सीमेंट मिक्सिंग प्लांट, नर्सिंग होम्स, लाखों के ज़ेवर, कैश, जमीन और कई बैंक खातों और लॉकर का पता चला था।