कमलनाथ सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा, सरकारी नौकरी की उम्र सीमा बढ़ाई

Edited By Vikas kumar, Updated: 05 Jul, 2019 01:57 PM

kamal nath government at backfoot

कमलनाथ सरकार ने शासकीय सेवाओं में उम्र सीमा के घटाने के फैसले में संसोधन किया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने संसोधित आदेश जारी कर दिया है। अब अधिकतम 40 वर्ष तक की उ...

भोपाल (इजहार हसन खान): कमलनाथ सरकार ने शासकीय सेवाओं में उम्र सीमा के घटाने के फैसले में संसोधन किया है। गुरुवार को राज्य सरकार ने संसोधित आदेश जारी कर दिया है। अब अधिकतम 40 वर्ष तक की उम्र के लोग परीक्षा में हिस्सा ले सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले माह 10 जून को सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य और राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए लोकसेवा आयोग की परीक्षा में अधिकतम उम्र-सीमा 35 वर्ष कर दी थी। जिसका जबर्दस्त विरोध भी किया गया। यही नहीं पार्टी के ही कई मंत्री इसके पक्ष में नहीं थे।

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गुरुवार को जारी किए गए नए आदेश में कहा गया है कि खुली प्रतियोगिता में लोक सेवा आयोग के माध्यम से राजपत्रित, अराजपत्रित और कार्यपालक से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु 21 से 40 वर्ष होगी। लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/नि:शक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट रहेगी। आदेश के अनुसार म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले इन वर्गों के लिए 21 से 45 वर्ष और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर 18 से 45 वर्ष की आयु सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई है।

 

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