Edited By kamal, Updated: 18 Jul, 2018 04:08 PM
मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले के छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने बाबूलाल लोधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए छह आरोपियों महेश,...
शिवपुरी : मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर की एक अदालत ने हत्या के एक मामले के छह अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने बाबूलाल लोधी की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए छह आरोपियों महेश, बालक दास, रामकुमार, आनंद, जयकुमार और बृजेश लोधी को कल आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा से दंडित किया।
अभियोजन के अनुसार बाबूलाल जब अपनी पत्नी धमाल मोदी के साथ रास्ते में जा रहा था, तब आरोपियों ने पति-पत्नी को घेर लिया तथा बाबूलाल की मारपीट की और उसकी पत्नी हेमा को मौके से भगा दिया। घटना के दूसरे दिन बाबूलाल का शव एक खेत पर पड़ा मिला था। बाबूलाल दिल्ली में मजदूरी करता था तथा पेशी के लिए पिछोर आया था। रेलगाड़ी से उतरते ही रास्ते में उसे आरोपियों ने घेर लिया तथा मारपीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद प्रकरण पिछोर न्यायालय में प्रस्तुत किया था।