Edited By suman, Updated: 22 Jan, 2019 04:48 PM
नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने 13 साल की सजा व 7 हजार रूपए अर्थदंड किया। विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला के अनुसार, आशिक पिता हसन खां निवासी कच्ची बस्ती निंबाहेड़ा ने 24 मार्च 2017 काे ग्वालटोली स्कूल जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा को...
भोपाल:: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने 13 साल की सजा व 7 हजार रूपए अर्थदंड किया। विशेष लोक अभियोजक केपीएस झाला के अनुसार, आशिक पिता हसन खां निवासी कच्ची बस्ती निंबाहेड़ा ने 24 मार्च 2017 काे ग्वालटोली स्कूल जा रही कक्षा 8वीं की छात्रा को बहला फुसलाकर स्टेशन ले गया। जहां से ट्रेन द्वारा निंबाहेड़ा स्टेशन उतरकर अपने घर ले गया। जहां कई दिनों तक ज्यादती की। युवती के स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर परिजन ने तलाश की। कहीं भी पता नहीं चलने पर परिजन ने कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।
पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू की। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने निंबाहेड़ा में दबिश दी और आरोपी के घर से बच्ची को बरामद किया। मेडिकल कराने के बाद युवती परिजन के सुपुर्द कर दी। विवेचना के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। अभियोजन पक्ष द्वारा आवश्यक साक्षियों के कथन करवाए। इससे सहमत होकर विशेष न्यायाधीश आरपी शर्मा ने आरोपी आशिक खां को उपरोक्त सजा से दंडित किया।