नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास सहित 5 हजार का जुर्माना

Edited By ASHISH KUMAR, Updated: 06 Dec, 2018 11:48 AM

minor girl sentenced to life imprisonment for life imprisonment

एक नाबालिग किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत का यह फैसला उसके जख्मों को तो नहीं भर सकता लेकिन उसकी आत्मा को तो सुकून दे सकता है। वहीं इस फैसले से समाज के बाकी लोगों को...

सतना: एक नाबालिग किशोरी को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 5 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत का यह फैसला उसके जख्मों को तो नहीं भर सकता लेकिन उसकी आत्मा को तो सुकून दे सकता है। वहीं इस फैसले से समाज के बाकी लोगों को भी सीख मिलती है।

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जानकारी के अनुसार, बलात्कार की यह घटना 1 जुलाई 2017 की रात की है। जब ताला थाना शुकुलगवां गांव के 20 वर्षिय शिव प्रसाद केवट नाम के युवक ने एक 15 वर्षिय बच्ची के साथ दरिंदगी की। बच्ची भोजन के बाद घर से दूर अपने दादा के पास सोने जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात शिव प्रसाद से हो गई। उसने बच्ची को अकेले देखते ही घसीटते हुए पास की एक गौशाला में ले जाकर दुष्कर्म किया और उसे रोते बिलखते छोड़ वहां से फरार हो गया।जब पीड़िता अपने दादा के पास पहुंची तो उसने सारी घटना अपने दादा को बता ही और मामला पुलिस तक पहुंच गया। आरोप सिद्ध होने पर अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी युवक को आजीवन कारावास और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। हांलाकि आरोपी खुद को आखिरी  समय तक खुद को बेगुनाह साबित करने में लगा रहा।  

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