Edited By suman, Updated: 22 Dec, 2018 12:40 PM
षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। एडीपीओ इंद्रेश प्रधान ने बताया कि नाबालिग बालिका 21 अक्टूबर 2017 की शाम सात बजे...
भिंड: षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। एडीपीओ इंद्रेश प्रधान ने बताया कि नाबालिग बालिका 21 अक्टूबर 2017 की शाम सात बजे गोरमी थाना क्षेत्र के ग्राम रामप्रताप का पुरा में अपने मामा मामी के यहां आई थी।
तभी गांव के हरिमोहन शर्मा (23) पुत्र देवेंद्र शर्मा ने उसका हाथ पकड़कर गलत हरकत करने का प्रयास किया। लेकिन नाबालिग बालिका किसी भी तरह से वहां से भाग गई। इसके बाद मामा मामी को पूरी घटना बताई। गोरमी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामला न्यायालय को भेजा। वहीं षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश ने हरिमोहन की दोषी मानते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।