Edited By suman, Updated: 27 Aug, 2018 01:20 PM
सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों को पकडऩे का अब अभियान चलाया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर कलेक्टर एक आदेश जारी कर नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वह कार्रवाई के लिए अभियान चलाएं। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 254 के...
रीवा : सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों को पकडऩे का अब अभियान चलाया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। इस पर कलेक्टर एक आदेश जारी कर नगर निगम सहित सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया है कि वह कार्रवाई के लिए अभियान चलाएं। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 254 के तहत आवारा पशुपालकों पर जुर्माना लगा सकते हैं।
यदि किसी पशुपालक को उसके पशुओं को आवारा छोडऩा प्रमाणित पाया जाता है, तो दण्डात्मक कर्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निगम के आयुक्त से कहा है कि हर दिन अभियान चलाएं और अधिक से अधिक मवेशियों को पकड़ कर गौशालाओं एवं अन्य सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। इसके अलावा मवेशियों के पालकों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए कहा गया है।