पटवारी को रिश्वत लेना पड़ा मंहगा, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By suman, Updated: 27 Dec, 2018 12:43 PM

patwaris have to take bribe court sentenced

मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने रिश्वत के एक मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए एक पटवारी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एडीपीओ)

भिंड: मध्यप्रदेश के भिंड की एक अदालत ने रिश्वत के एक मामले की सुनवाई में दोषी पाए गए एक पटवारी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एडीपीओ) इंद्रेश प्रधान ने बताया कि अमित शर्मा निवासी माहौर मोहल्ला मालनपुर ने जमीन खरीदी थी, जिसका नामांतरण कराने के लिए उन्होंने गोहद तहसील में आवेदन किया था।

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इस पर मालनपुर के तत्कालीन हल्का के प्रभारी पटवारी उदय सिंह नरवरिया ने उनसे रिश्वत की मांग की। इसके बाद अमित ने लोकायुक्त में इसकी शिकायत की, जिसके बाद 21 मई 2015 को लोकायुक्त रिश्वत लेते पकड़ा था। न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार इस मामले की विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई की गयी, जिसमें आरोपी पटवारी उदय सिंह को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई गयी।

 

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