स्कूल-कॉलेजों के बाहर गुटखा बेचने वालों पर होगी कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
Edited By suman, Updated: 12 Jun, 2018 02:31 PM
शहर के कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों के पास गुटखा पाउच की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। विभाग स्कूल-कॉलेज के बाहर लगने वाली दुकानों सहित गुटखा कारोबारियों की जानकारी इकट्टी कर रहा है।
इंदौर: शहर के कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों के पास गुटखा पाउच की दुकानों पर स्वास्थ्य विभाग शिकंजा कसने की तैयारी में है। विभाग स्कूल-कॉलेज के बाहर लगने वाली दुकानों के साथ- साथ गुटखा कारोबारियों की जानकारी इकट्टी कर रहा है। इन कारोबारियों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिला तंबाकू नियंत्रण समिति को शिकायत मिली है कि स्कूल-कॉलेज के छात्र धूम्रपान की लत का शिकार हो रहे है। स्कूल के पास की इन दुकानों से धूम्रपान की सामग्री खरीदे जाने की भी आशंका है। इसलिए एक्ट के प्रावधान के तहत यह कार्रवाई होगी।
कोटपा एक्ट
यह एक्ट तंबाकू नियंत्रण इंदौर; शहर में कई स्कूल के लिए लागू किया गया है। इसमें धारा 6 के तहत कार्रवाई कर दुकान की सामग्री जब्त की जाती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाता है।
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