7 महीने बाद भी मासूम को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

Edited By suman, Updated: 31 Jul, 2018 05:53 PM

police can not find 12 year old innocent even after 7 months

जनवरी माह में लापता हुए बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर लगायी गयी याचिका पर कोर्ट ने आईजी इंदौर को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किये है। बच्चे का अपहरण कर फिरौती की मांग भी की गयी थी। 12 साल के...

इंदौर :जनवरी माह में लापता हुए बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं करने पर लगायी गयी याचिका पर कोर्ट ने आईजी इंदौर को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किये है। बच्चे का अपहरण कर फिरौती की मांग भी की गयी थी। 12 साल के जगदीश को उसके पिता कैलाश ने टिगरिया बादशाह स्थित घर भेजने के लिए 19 जनवरी को सिटी बस में बैठाया था, लेकिन वह तब से घर ही नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत कैलाश ने सदर बाजार थाने में की थी। इसके 2 दिन बाद कैलाश के पास जगदीश की फिरौती के लिए फोन भी आया था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस उसे तलाश नहीं पायी।
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इस मामले में कैलाश की ओर से एडवोकेट धर्मेन्द्र गुर्जर की ओर से एक याचिका जिला कोर्ट में लगायी थी। इस याचिका पर कोर्ट ने शासन की ओर से 16 जुलाई को जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन आज की तारीख को भी जब शासन की ओर से जवाब पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने जवाब देने के लिए एडीजी इंदौर को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देशित किया है साथ ही बच्चे की तलाश के लिए पुलिस को उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए है। बच्चे की तलाश की मांग को लेकर उसके परिजन बड़ी संख्या में हाथो में तख्तिया लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंचे थे। वहा भी पुलिस अधिकारियो ने जगदीश की तलाश किये जाने का आश्वासन परिजनों को दिया है।

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