नुकसान की भरपाई के लिए बिजली के दाम 5% तक बढ़ाने की तैयारी

Edited By Jagdev Singh, Updated: 07 Dec, 2019 06:20 PM

preparation increase electricity prices 5 to make up for loss

मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। राज्य में एक बार फिर से बिजली महंगी हो सकती है। नुकसान की भरपाई के लिए एक बार फिर दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पांच प्रतिशत बिजली के दामों में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मध्य...

भोपाल: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। राज्य में एक बार फिर से बिजली महंगी हो सकती है। नुकसान की भरपाई के लिए एक बार फिर दाम बढ़ाने की तैयारी हो रही है। पांच प्रतिशत बिजली के दामों में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने 2020-21 के लिए ट्रैरिफ में दो हजार करोड़ का संभावित नुकसान माना है। इसकी भरपाई के लिए दाम बढाए जा सकते हैं।

पांच प्रतिशत तक बिजली के दामों में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को फैसला लेना है। याचिका 11 दिसंबर को मंजूर होगी कि नहीं इस पर निर्णय होना है। बिजली कंपनी ने आम घरेलू उपभोक्ताओं से घाटा भरपाई का प्लान बनाया है। इसमें सबसे ज्यादा असर 50 से 100 यूनिट की खपत वाले उपभोक्ता पर होगा। बिजली कंपनी की इस बढ़ोतरी का खामियाजा प्रदेश सरकार को उठाना होगा, क्योंकि इंदिरा गृह ज्योति योजना में 100 यूनिट तक 100 रुपए ही बिजली का बिल लिया जाना है, ऐसे में अतिरिक्त राशि का भुगतान प्रदेश सरकार अपने स्तर पर करेगी।

बिजली कंपनी ने प्रारंभिक आंकलन 2020-21 के लिए 39332 करोड़ रुपए का किया है, जबकि खर्च 41332 करोड़ रुपए माना है। इस हिसाब से सालाना नुकसान 2 करोड़ रुपए माना है। इस नुकसान के लिए बिजली के दामों में इजाफा करने का प्रस्ताव तैयार किया है। बिजली कंपनी ने प्रस्ताव में भी न्यूनतम बिजली के दाम न्यूनतम 70 रुपए रखे हैं। यानी बिजली पूरे महीने उपयोग न करने के बावजूद उपभोक्ता के बिल में 70 रुपए न्यूनतम ऊर्जा प्रभार देय होगा।

वहीं ऊर्जा प्रभार के अतिरिक्त लिया जाने वाला फिक्स चार्ज भी बिजली कंपनी बढ़ा रही है। इसमें घरेलू और किसान सभी को प्रभावित किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है। अब आयोग याचिका को देखेगी। 11 दिसंबर को याचिका मंजूर करने के संबंध में सुनवाई होगी। यदि आयोग को याचिका में जरूरी दस्तावेज या कोई तकनीकी खामी नजर आती है तो वो उसे दोबारा कंपनी के पास भेज सकता है। अथवा में आवश्यक जानकारी मांगकर याचिका को मंजूरी दे सकता है। 

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