साध्वी प्रज्ञा को NIA से राहत, चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका खारिज

Edited By ASHISH KUMAR, Updated: 24 Apr, 2019 02:53 PM

sadhvi pragya dismisses petition to prevent nia from contesting elections

मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है।

भोपाल: मालेगांव बम धमाकों की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है।

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सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जबकि साध्वी प्रज्ञा स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं लेकिन वह टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही हैं। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है। सवाल के जवाब में साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा इलाज करा रही हैं उनकी सेहत में सुधार हुआ है। एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है। वह विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं। वह साबित करना चाहती है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि वह चुनाव लड़ रही है।


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दरअसल, एनआईए स्पेशल कोर्ट में प्रज्ञा के खिलाफ निसार बिलाल नाम के एक व्यक्ति ने अपील की थी कि जब तक ट्रायल चल रहा है प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल से चुनाव लड़ने से रोका जाए। निसार का बेटा सैयद अहमन मालेगांव बम धमाके में मारा गया था। जिसके जबाव में एनआईए ने कोर्ट में जवाब दाखिल कर कहा है कि 2006 में उसने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है उसमें प्रज्ञा के खिलाफ पर्याप्त सबूत न होने की बात क़ुबूल की गई है। एनआईए जज वीएस पडालकर ने इस संबंध में अपने 4 पेज के जवाब में कहा है कि प्रज्ञा और अन्य चार आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। इसलिए चार्ज सीट दाखिल नहीं कर सकते।

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गौरतलब है कि, महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को धमाका हुआ था। इसमें छह लोग मारे गए थे जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे। एनआइए ने जांच के बाद साध्वी प्रज्ञा को क्लीनचिट दी थी। मगर कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। फिलहाल, साध्वी प्रज्ञा जमानत पर हैं और अब बीजेपी की तरफ से भोपाल से चुनाव लड़ने जा रही है।

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