Edited By suman, Updated: 15 Dec, 2018 12:33 PM
विशेष सत्र न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने शुक्रवार को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले एडीएम के स्टेनो रामकुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार साल की सजा सुनाई है और उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। स्टेनो ने बंदूक के लाइसेंस की फाइल आगे...
ग्वालियर: विशेष सत्र न्यायाधीश रामजी गुप्ता ने शुक्रवार को 2 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले एडीएम के स्टेनो रामकुमार शर्मा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चार साल की सजा सुनाई है और उसे सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। स्टेनो ने बंदूक के लाइसेंस की फाइल आगे बढ़ाने के लिए फरियादी से 2 हजार की रिश्वत मांगी थी।
विशेष लोक अभियोजक अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि बलराम दोंदरिया ने 17 जुलाई 2013 को मोती महल कार्यालय में आवेदन दिया। उसे बंदूक का लाइसेंस बनवाना है। एडीएम के स्टेनो रामकुमार शर्मा फाइल को आगे बढ़ाने के लिए 2 हजार 500 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। उन्हें मैं रिश्वत देना नहीं चाहता हूं और रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। रिश्वत मांगने की पुष्टि करने के लिए बलराम को एक टैप रिकार्डर दिया, जिसमें आवाज रिकार्ड हो गई।
19 जुलाई 2013 को लोकायुक्त पुलिस ने 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी ने बचाव में तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया है। उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए दोषमुक्त किया जाए। विशेष लोक अभियोजक श्री श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि आरोपी को सजा देने में रहम बरता जाता है तो समाज में गलत संदेश जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट ने आरोपी रामकुमार शर्मा को चार साल की सजा सुनाई है।