Edited By kamal, Updated: 15 Jun, 2018 05:05 PM
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सुदाम खाडे ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है, जो 25 जून से 29 जून 2018 तक विभिन्न...
भोपाल : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सुदाम खाडे ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है, जो 25 जून से 29 जून 2018 तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा।
जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस-प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी। सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में धरना, पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है। आदेश ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।