पंचायत उप निर्वाचन के लिए क्षेत्र में 144 धारा लागू

Edited By suman, Updated: 17 Jul, 2018 04:59 PM

section 144 imposed for panchayat sub election

जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश भंडारी ने पंचों के 6 रिक्त पद पर होने वाले उप निर्वाचन के लिए तत्काल प्रभाव से मप्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रमेश...

छतरपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश भंडारी ने पंचों के 6 रिक्त पद पर होने वाले उप निर्वाचन के लिए तत्काल प्रभाव से मप्र दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की है। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रमेश भण्डारी ने छतरपुर जिले के 14 प्रभारी अधिकारी को दायित्व सौंपे हैं। इन अधिकारियों के नेतृत्व में 57 अधिकारी एवं कर्मचारी कार्य करेंगे। अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों में पूर्ण सतर्कता बरतने और समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश 7 अगस्त 2018 तक प्रभावशील रहेगा।

जिले की ग्राम पंचायत जहां उप निर्वाचन होना है, वहां कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक शस्त्र, बंदूक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछी, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार अाैर विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थान, रास्ता, आमसभा, सार्वजनिक संस्थाएं या अन्य स्थालों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी उम्मीदवार सशस्त्र जुलूस नहीं निकाल सकेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगाएगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित कर सकेगा। 

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