MP जारी है SC/ST एक्ट का विरोध, ग्वालियर में फिर से धारा-144 लागू

Edited By suman, Updated: 24 Sep, 2018 10:20 AM

section 144 is applicable for the second time

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ सवर्ण समाज के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 सितंबर से शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इससे पहले 5 सितंबर को भी एक सप्ताह के लिए यह धारा लगाई गई...

ग्वालियर : मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बार फिर धारा 144 लागू कर दी गई है। SC/ST एक्ट में बदलाव के खिलाफ सवर्ण समाज के आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने 24 सितंबर से शहर में धारा 144 लागू कर दी है। इससे पहले 5 सितंबर को भी एक सप्ताह के लिए यह धारा लगाई गई थी।  जिला प्रशासन ने सवर्ण आंदोलन के अंतर्गत मंत्री, सांसद, विधायकों के विरोध और विधानसभा आगामी चुनाव का हवाला देकर धारा-144 लगाई है। ग्वालियर के अपर कलेक्टर संदीप केरकेट्टा ने यह आदेश जारी किया है।

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संदीप केरकेट्‌टा के अनुसार 24 सितंबर को सुबह 5 बजे से लागू होने वाली धारा 144 आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगी। धारा 144 के अंतर्गत बगैर अनुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और भीड़ जमा होने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड नहीं किए हैं, पर हथियार लेकर निकलने पर रोक रहेगी।  सरकारी सेवा में लगे सुरक्षकर्मियों को रहेगी छूट और बैंक, ATM सहित अन्य चिन्हित निजी कार्यालयों के गार्डों को हथियार रखने की अनुमति होगी। 

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