पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केसों की समीक्षा के लिए किया एसटीएफ का गठन

Edited By kamal, Updated: 08 Aug, 2018 11:53 AM

stf constituted for review of cases registered under posco act

राज्य सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केसों की समीक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। ये एसटीएफ उन केसों की समीक्षा करेगी, जिनकी जांच को 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और कोर्ट से आरोपित दोषमुक्त हो चुके हैं।

ग्वालियर : राज्य सरकार ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केसों की समीक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया है। ये एसटीएफ उन केसों की समीक्षा करेगी, जिनकी जांच को 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और कोर्ट से आरोपित दोषमुक्त हो चुके हैं। 
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एसटीएफ प्रत्येक माह की 10 तारीख को रिपोर्ट मुख्यालय भेजी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो के तहत दर्ज केसों की जांच में गति लाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। इस आदेश के पालन में राज्य शासन ने एसटीएफ का गठन किया है। एसटीएफ का काम भी निर्धारित कर दिया है।

माना जा रहा है कि एसटीएफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस की विवेचना में गति लाएगी। विशेष कर उन केसों पर निगरानी की जाएगी, जिनकी विवेचना में 30 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आरोपित बरी हो चुके हैं। ट्रायल में बरी हुए आरोपितों के केसों में कोर्ट ने अभियोजन के खिलाफ की विपरीत टिप्पणी की समीक्षा की जाएगी। कोर्ट में विचाराधीन मामलों में साक्षियों को उपस्थित कराया जाएगा। इसके बाद महीने के आखिरी में समीक्षा की जाएगी।

एसटीएफ राज्य, जोन व जिलास्तर पर बनाई गई है। जिलास्तर की एसटीएफ में पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष, जिला लोक अभियोजन अधिकारी सदस्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सदस्य रहेंगे। इन्हें पूरी जिम्मेदारी दी गई है।

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