दुष्कर्म कांड के आरोपी की फांसी स्थगित, कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Edited By suman, Updated: 16 Feb, 2019 10:24 AM

suspended hanging of satnam s parasamaniya rape

जिले की ऊचेहरा तहसील के परसमनिया गांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आरोपी शिक्षक को 2 मार्च को सेंट्रल जेल जबलपुर में फांसी दी जाने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्टे ऑर्डर के साथ ही...

सतना: जिले की ऊचेहरा तहसील के परसमनिया गांव में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी की फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आरोपी शिक्षक को 2 मार्च को सेंट्रल जेल जबलपुर में फांसी दी जाने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्टे ऑर्डर के साथ ही मध्यप्रदेश शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।सतना जिला अदालत ने 31 जनवरी को शिक्षक महेन्द्र सिंह का डेथ-वारंट जारी कर उसे जबलपुर सेंट्रल जेल भेजा था।
 

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ये है पूरा घटनाक्रम
घटनाक्रम के अनुसार सतना के उचेहरा थानातंर्गत आदिवासी बाहुल्य गांव परसमनिया में  1 जुलाई 2018 की रात को आरोपी महेन्द्र सिंह शराब के नशे में बच्ची के घर पहुंचा था। आरोपी कुछ देर तक बच्ची के पिता से बात करने के बाद वहां से चला गया। बच्ची के पिता जब शौच के लिए बाहर गए तब वह वापस आया और बच्ची का अपहरण कर जंगल में ले गया। जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और उसे मृत समझकर छोड़कर चला गया।


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बच्ची के पिता जब वापस आए तो बच्ची को घर में नहीं पाकर गांव में उसे तलाशने लगे। ग्रामीणों ने भी बच्ची की तलाश की, परंतु वह नहीं मिली। बच्ची दूसरे दिन सुबह जंगल में लहूलुहान हालत में मिली थी। उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया था।

 

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