MP Election: विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए कामगारों को सवैतनिक अवकाश

Edited By Vikas kumar, Updated: 26 Nov, 2018 06:45 PM

swatantak holiday for workers to vote in assembly elections

मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है। प्रदेश के श्रम आयुक्त राजेश बहुगुणा द्वारा सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उ...

भोपाल: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया गया है। प्रदेश के श्रम आयुक्त राजेश बहुगुणा द्वारा सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम और अन्य स्थापनाओं के प्रबंधकों तथा नियोजकों को निर्देशित किया गया है कि, वे कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को विधानसभा चुनाव-2018 में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं बगैर किसी बाधा के सुनिश्चित करने की द्दष्टि से सवैतनिक अवकाश अनिवार्यत: प्रदान करें।

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दिए गये निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि, यदि कोई व्यक्ति ऐसे कार्यों में नियोजित है, जिसकी अनुपस्थिति से कोई खतरा अथवा सारवान हानि हो सकती हो, तो उस पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा, तथापि ऐसे व्यक्तियों को भी मतदान हेतु बारी-बारी से सुविधा प्रदान की जाना चाहिये। प्रबंधन को यह ध्यान रखना होगा कि यह सुविधा इस प्रकार की हो कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यदि किसी नियोजक द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है, तो उस पर 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। साथ ही उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी। दण्डात्मक कार्यवाही में एक माह तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से ही दण्डित किया जा सकता है  

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