Edited By suman, Updated: 31 Jul, 2018 05:05 PM
बीना के शास्त्री वार्ड निवासी युवती को शादी करने का झांसा देकर एक हफ्ते तक दुष्कर्म करने के आरोपी को बीना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने 10 साल तक कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एमडी अवस्थी ने बताया कि 6 जून 2016 को दोपहर करीब...
रीवा : बीना के शास्त्री वार्ड निवासी युवती को शादी करने का झांसा देकर एक हफ्ते तक दुष्कर्म करने के आरोपी को बीना के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने 10 साल तक कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक एमडी अवस्थी ने बताया कि 6 जून 2016 को दोपहर करीब 2.30 बजे शास्त्री वार्ड बीना निवासी युवती को मस्जिद वार्ड बीना निवासी आरोपी प्रदीप खटीक फोन करके बुलाया। वह सर्वोदय चौराहे पर मिली तो आरोपी तहसील के बगल वाले रास्ते से धई जाने वाले रास्ते के एक खेत में उसे ले गया।
यहां शादी करने का झांसा देकर थोड़ी देर बैठने के बाद आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद शाम 7 बजे आरोपी ने उसे स्टेशन पर छोड़ दिया। पीड़िता 17 जून 2016 तक स्टेशन के आसपास ही रुकी रही। इस दौरान आरोपी उससे आकर मिलता और दुष्कर्म करता रहा। शादी करने से मुकर जाने पर युवती ने घटना की रिपोर्ट बीना थाने की पुलिस से की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया।