बेटी की फीस जमा करने के लिए काटे थे पेड़, जुर्माने को हाईकोर्ट ने गलत बताया

Edited By Vikas kumar, Updated: 03 Oct, 2018 02:19 PM

the bank had a bite to deposit the daughter s fees

उच्च न्यायालय के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने बेटी की एमबीबीएस की फीस देने और ट्रैक्टर की किश्त चुकाने के लिए निजी भूमि के....

जबलपुर: उच्च न्यायालय के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने बेटी की एमबीबीएस की फीस देने और ट्रैक्टर की किश्त चुकाने के लिए निजी भूमि के पेड़ काटने के जुर्म में 50 हजार के जुर्माने को अनुचित करार दिया। याचिकाकर्ता रामा कोकोड़िया की ओर से वकील विठ्ठलराव जुमडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता की भूमि पर पेड़ लगे हुए थे। जिन्हें काटने के लिए अनुमति मांगी गई थी। इसके लिए 9 माह तक का इंतजार भी किया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिल पाई।

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लेकिन याचिकाकर्ता को अपनी बेटी की एमबीबीएस की फीस चुकानी थी, साथ ही उसे ट्रैक्टर की किश्त का भी भुगतान करना था, जिसके चलते उसने अपने पेड़ काट लिए। इसके बाद उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करा कर परेशान किया जाने लगा। इसी मामले में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जुर्माना लगाने को गलत बताया।

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