Edited By kirti, Updated: 20 Mar, 2021 03:11 PM
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर मनीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। प्रत्येक रविवार...
इंदौर(गौरव कंछल) : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंदौर मनीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में इंदौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए विस्तृत आदेश जारी किया है। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किया गया है। प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित अन्य परीक्षार्थियों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है।
यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को शहर में आने जाने एवं परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी। लेकिन यह बताया जा रहा है कि शहर में चलने वाली सिटी बसें बंद रहेगी। PSC परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगियों की सुविधा हेतु PSC कार्यालय की मांग अनुसार आवश्यक बसों को निर्धारित स्थानों पर एआयीसी टीएसएल द्वारा चलाया जा सकेगा। नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों को शहर के अंदर बाहर आने जाने की छूट रहेगी।