कटनी हवाला कांड में सतीश सरावगी को राहत, हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश
Edited By suman, Updated: 30 Nov, 2018 12:59 PM
कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीष सरावगी पर तय आरोपों को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2016 में नोटबंदी के बाद कटनी में 50
कटनी: कटनी हवाला कांड के मुख्य आरोपी सतीष सरावगी पर तय आरोपों को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। 2016 में नोटबंदी के बाद कटनी में 500 करोड़ के हवाला कांड का खुलासा हुआ था। इसमें बोगस फर्म्स बनाकर करोड़ों का लेनदेन किया गया था। इस घोटाले का खुलासा तब हुआ था जब बीपीएल कार्डधारी रजनीश तिवारी के पास आयकर विभाग का नोटिस पहुंचा। रिकॉर्ड में उसे एस के मिनरल्स का डायरेक्टर बताया गया था।
करोड़ों के इस हेरफेर में मुख्य कड़ी सतीश सरावगी निकले। सतीश पर दर्ज सभी मामलों में उसे ज़मानत मिल चुकी है। खुद पर तय हुए आरोपों को चुनौती देने के लिए सतीश की ओर से हाइकोर्ट मे पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। इसमें सतीश कीा ओर से ये दलील पेश की गई थी कि उनके खिलाफ किसी भी आरोप के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सतीश की दलील को स्वीकारते हुए अदालत ने उन पर लगे आरोप खारिज कर दिए हैं, जबकि कटनी जिला अदालत को पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं।
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