प्रदेश में पहली बार पिता का भरण- पोषण न करने वाले बेटे को सजा

Edited By suman, Updated: 15 Jun, 2018 04:20 PM

the son who does not care for father

एसडीएम के आदेश के बावजूद भी पिता का भरण पोषण न करने वाले बेटे को अब एक महीने जेल की हवा खानी पडगी। एसडीएम गोविंदपुरा मुकुल गुप्ता ने वृद्घजन भरण पोषण अधिनियम के तहत बेटे को एक माह जेल भेजने की सजा सुनाई।

मध्यप्रदेश: एसडीएम के आदेश के बावजूद भी पिता का भरण पोषण न करने वाले बेटे को अब एक महीने तक जेल की हवा खानी पडे़गी। एसडीएम गोविंदपुरा मुकुल गुप्ता ने वृद्घजन भरण पोषण अधिनियम के तहत बेटे को एक महीने की जेल की सजा सुनाई। मध्यप्रदेश में भरण पोषण अधिनियम के तहत यह पहला मामला है, जब किसी बेटे को पिता का भरण पोषण न करने पर जेल भेजा गया है। पुलिस को आदेश दिए कि वह बेटे को गिरफ्तार कर जेल भिजवाए।

बेटे को भोपाल स्थित केंद्रीय जेल भेज दिया गया। यह मामला है छोला नाका स्थित शक्तिनगर कॉलोनी का। 27 मार्च 2018 को एसडीएम गोविंदपुरा ने भरण पोषण अधिनियम के तहत आदेश करते हुए बुजुर्ग पिता जगदीश यादव के दोनों पुत्रों राजू यादवऔर रोहित यादव को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने के आदेश दिए थे, लेकिन बेटा राजू यादव इस आदेश का पालन नहीं कर रहा था। इसी मामले को लेकर बुजुर्ग पिता जगदीश ने एसडीएम गोविंदपुरा के यहां बीते दिनों आवेदन देकर बेटे से भरण पोषण दिलाए जाने की मांग करते हुए बेटे पर आदेश का उल्लंघन करने के चलते कार्रवाई करने की मांग की है।

 

 

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