Edited By ASHISH KUMAR, Updated: 19 Dec, 2018 12:54 PM
जिले की सीबीआई कोर्ट ने व्यापमं के आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी जिले के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में दूसरे के नाम पर पढ़ाई कर रहा था। कोर्ट ने प्रदेश में व्यापमं के चौथे आरोपी को सजा सुनाई है...
इंदौर: जिले की सीबीआई कोर्ट ने व्यापमं के आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी जिले के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में दूसरे के नाम पर पढ़ाई कर रहा था। कोर्ट ने प्रदेश में व्यापमं के चौथे आरोपी को सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार, मामला 2009 पीएमटी परीक्षा का है। जिसमें मनोज नामक छात्र इंदौर के दंत चिकित्सक महाविद्यालय में किसी अन्य छात्र की जगह पढ़ाई कर रहा था। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दंत महाविद्यालय को 2006 से लेकर 2011 तक के सभी पीएमटी परीक्षा देने वाले छात्रों का सत्यापन करने के आदेश दिए थे। जिसके चलते जब प्रचार्या द्वारा परीक्षा देने वाले व कॉलेज में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के फोटो मिलान किए गए तो उसमें दोनों छात्र अलग पाए गए। जिसके बाद प्रचार्य ने सयोगितागंज पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर की गई। सर्वोच्च न्यायलय ने व्यापमं की जांच सीबीआई को सौंपी थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सीएफएल और एफएसएल जांच करवाने के बाद कोर्ट ने 36 गवाह पेश किए थे। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई है।