Edited By suman, Updated: 10 Aug, 2018 01:28 PM
पत्नी ने पति के साथ ससुराल जाने से मना किया तो पति ने चाकू से हमला करके पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले की अंतिम सुनवाई में एडीजे भारत सिंह रावत की अदाल
छतरपुर : पत्नी ने पति के साथ ससुराल जाने से मना किया तो पति ने चाकू से हमला करके पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले की अंतिम सुनवाई में एडीजे भारत सिंह रावत की अदालत ने पति को हत्या का दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि मृतका चंदा की मां ने उसकी दूसरी शादी मूल रूप से ग्राम प्रकाश बम्होरी निवासी पूरनलाल अहिरवार पुत्र बरातीलाल अहिरवार के साथ नोटरी कोर्ट मैरिज के माध्यम से की थी। पूरनलाल बाद में लवकुशनगर की विधायक कालोनी में चंदा के साथ रहने लगा।
शादी के बाद से ही पूरन शराब के नशे में घर आकर चंदा की मारपीट करता था। इससे तंग आकर चंदा अपने दोनों बेटों के साथ मायके मुंडेरी में आकर रहने लगी थी। 27 नवंबर 2015 की शाम करीब 6 बजे जब चंदा, उसकी मां और दोनों बेटे नरेंद्र सिंह के खेत में शौच करने गए थे उसी दौरान पूरनलाल हाथ में चाकू लिए आया और चंदा को जमीन में पटककर उस पर चाकू से घातक प्रहार करके उसकी हत्या कर दी।चंदा की मां ने घटना की रिपोर्ट लवकुशनगर थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने हत्या के आरोपी पति पूरनलाल को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।