समझौता ब्लास्ट कांड: बरी हुए सभी चार आरोपियों में 3 MP के इंदौर से

Edited By Vikas kumar, Updated: 21 Mar, 2019 12:53 PM

all accused in the samjhauta express blast case acquitted

12 साल पहले दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में हुए ब्लास्ट केस पर होली से एक दिन फैसला आ गया है। पंचकूला की विशेष NIA कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हु....

इंदौर: 12 साल पहले दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में हुए ब्लास्ट केस पर होली से एक दिन फैसला आ गया है। पंचकूला की विशेष NIA कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी 4 आरोपियों असीमानंद, लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी कर दिया। आपको बता दें कि बरी किए गए आरोपियों में तीन आरोपी लोकेश इंदौर जिले के महू से तो कमल व राजेंद्र देपालपुर के रहने वाले हैं। इस धमाके में 68 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 12 लोग घायल हो गए थे। 

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बता दें कि 18 फरवरी 2007 को हरियाणा के पानीपत के पास ट्रेन में हुए इस बम विस्फोट में 68 लोग मारे गए थे। इनमें 43 पाकिस्तानी, 10 भारतीय और 15 अज्ञात लोग थे, एवं 10 पाकिस्तानियों समेत कई लोग घायल भी हुए थे। जिसको लेकर जून 2011 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 26 जून 2011 को स्वामी असीमानंद समेत 5 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन अदालत ने गत 11 मार्च को इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी। NIA ने मामले में कुल 224 गवाहों को पेश किया। जबकि बचाव पक्ष ने कोई गवाह नहीं पेश किया गया। इस मामले में कुल 8 आरोपी थे। जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है। जबकि तीन को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। 

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