शिवराज सरकार के फैसले से खुश नहीं साध्वी प्रज्ञा!  बोलीं- लव जिहाद के दोषी को मिले मौत की सजा

Edited By meena, Updated: 12 Jan, 2021 04:51 PM

sadhvi pragya thakur s big statement about love jihad

यूपी के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इसमें लव जिहाद के आरोपी को कम से कम गैरजमानती 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लव जिहाद के...

सीहोर: यूपी के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ राज्य में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। इसमें लव जिहाद के आरोपी को कम से कम गैरजमानती 10 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ने लव जिहाद के आरोपियों के लिए मृत्यु दंड की मांग की है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि जो लव जिहाद करते हैं वे भयानक अपराधी होते हैं। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु दंड से कम सजा नहीं होनी चाहिए।

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राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश 2020 लागू कर दिया है। अब इस अध्यादेश को लेकर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अंसतुष्ट नजर आ रही है। उन्होंने एक बार फिर लव जिहाद के दोषियों के खिलाफ मौत की सजा की मांग की है। सीहोर में एक कार्यक्रम में मीडिया के सवालों के जबाव देते हुए प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि लव जिहाद जो करते है स्त्री का चरित्र, मानसकिता का हरण करते हैं। वो भयानक अपराधी होते हैं। इनको मृत्यु दंड से कम सजा नहीं होनी चाहिए।

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बता दें कि इससे पहले भी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर लव जिहाद को लेकर बड़े बयान दे चुकी है। सासंद ने कहा कि लव जिहाद के लिए बकायदा मुस्लिम देशों से फंडिंग होती है। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह कोई आज की बात नहीं है यह बहुत सालों से होता आया है। प्यार करने के लिए बाहर से पैसे आते हैं। यह सबकुछ षंडयंत्र के तहत होता है। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि काजी, मौलवी छल से विवाह करवा देते सबकुछ सोचा समझा होता है। लव जिहाद तो हमारी संस्कृति में आता ही नहीं है। ये सारा किया धरा विधर्मियों का ही है।

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धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश में 19 प्रावधान...
नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस कानून के अनुसार, अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति/जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का आरोप सिद्ध होता है तो आरोपी को कम से कम दो साल से 10 साल तक की सजा मिलेगी। इसके साथ ही अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो भी इसे लव जिहाद माना जाएगा और उसकी शादी शून्य मानी जाएगी।

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